
राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका, 28 अगस्त से 11 सितम्बर तक मिलेगी छूट
गया। आगामी 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया राकेश कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर आमजनों से अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराने की अपील की।
प्रेस कांफ्रेंस में ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों को विशेष रूप से प्रमुखता देते हुए उन्होंने बताया कि 28 अगस्त से 11 सितम्बर 2026 तक ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में ट्रैफिक थाना तथा DTO चालान से संबंधित मामलों में DTO कार्यालय में निर्धारित फाइन जमा किया जा सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के मद्देनजर पात्र मामलों में नियम के अनुसार छूट का लाभ भी आमजनों को मिल सकेगा।
उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने लंबित ट्रैफिक चालान को समय रहते निपटाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलने वाली सुविधा का लाभ उठाएं। इससे लोगों को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बचने के साथ-साथ अपने लंबित चालान का समाधान कराने में सहूलियत होगी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से अधिक से अधिक सुलहनीय वादों को आपसी समझौते के माध्यम से समाप्त कराने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से माप-तौल, वन विभाग, श्रम विभाग तथा माइंस एवं मिनरल्स से संबंधित मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए आगे आने को कहा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने वाद एवं फाइल की जानकारी प्राप्त करें। यदि किसी व्यक्ति को अपने मामले के रिकॉर्ड अथवा वाद की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया अथवा अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, शेरघाटी के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने आमजनों से अपील की कि 12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा कराएं और लोक अदालत की त्वरित एवं सरल न्याय व्यवस्था का लाभ उठाएं।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गयाजी बिहार
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